नई दिल्ली, 17 सितंबर। बॉलीवुड के मशहूर निर्माता करण जौहर ने पर्सनैलिटी राइट्स से संबंधित मामले में महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। अब कोई भी उनकी अनुमति के बिना उनका नाम, आवाज या तस्वीर का उपयोग नहीं कर सकेगा।
करण जौहर ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके पक्ष में एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की।
यह मामला पहली बार 15 सितंबर को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा ने करण जौहर द्वारा उठाए गए कई मुद्दों की सुनवाई करने का निर्णय लिया। इनमें उनके नाम और तस्वीरों का उपयोग कर सामान बेचना, फर्जी प्रोफाइल बनाना, डोमेन नाम का दुरुपयोग और अश्लील सामग्री का प्रसार शामिल था। जौहर ने कुछ वेबसाइटों और प्लेटफार्मों को उनकी तस्वीरों वाले उत्पादों को अवैध रूप से बेचने से रोकने की मांग की थी।
करण जौहर के वकील ने अदालत में यह भी बताया कि कई संस्थाएं उनकी सहमति के बिना उनके नाम, तस्वीरें और आवाज का आर्थिक लाभ उठा रही हैं।
वहीं, मेटा प्लेटफार्म्स के वकील ने कहा कि जिन टिप्पणियों का जिक्र किया गया है, वे मानहानिकारक नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, तो कई मामले दर्ज होने की संभावना है।
इससे पहले, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन को भी पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में राहत मिली थी, जहां अदालत ने उनकी तस्वीरों और आवाज का बिना अनुमति उपयोग करने पर रोक लगाई थी।
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